Agra News: आगरा नगर निगम ने हाउस टैक्स वसूली को लेकर अब कड़ा रुख अपनाया है। लंबे समय से टैक्स जमा न करने वाले भवन स्वामियों के खिलाफ विशेष वसूली अभियान शुरू कर दिया गया है। नगर निगम के अनुसार, शहर में ऐसे 50 हजार से अधिक बकायेदार है जिन पर बड़ी रकम बकाया है। यदि समय रहते टैक्स जमा नहीं किया गया, तो कुर्की और सीलिंग जैसी सख्त करवाई कि जाएगी।
रविवार से शुरू हुआ विशेष अभियान
नगर निगम द्वारा यह अभियान रविवार से औपचारिक रूप से शुरू कर दिया गया है। इस अभियान के तहत राज्स्व विभाग की टीमें अलग-अलग वार्डो में जाकर बकायेदारों की सूची के आधार पर वसूली करेंगी। नगर निगम अधिकारियों का कहना की यह कार्रवाई केवल चेतावनी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नियमों के अनुसार आगे बढ़ेगी। और शक्ति से कार्रवाई करेगी ।
हर राजस्वकर्मी को दिया गया टास्क
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में सभी राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए है। अभियान के तहत:
- प्रत्येक राजस्व कर्मचारी को प्रतिदिन कम से कम 5 बड़े बकायेदारों से हाउस टैक्स वसूलना अनिवार्य होगा।
- लक्ष्य पूरा न करने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
- लंबे समय से टैक्स न देने वालों पर कुर्की वारंट जारी किए जाएंगे।
कुर्की और सीलिंग की कार्रवाई तय
नगर निगम ने साफ कर दिया है कि जो भवन स्वामी लगातार हाउस टैक्स जमा करने में आनाकानी कर रहे है, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। इनमें शामिन है:
- संपत्ति की कुर्की
- कम से कम दो संपत्तियों की सीलिंग
- बकाया राशि वसूल होने तक कानूनी प्रक्रिया जारी
नगर निगम का कहना है कि नियमों के तहत यह कार्रवाई पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी।
ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध
करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगम निगम ने ऑनलाइन हाउस टैक्स भुगतान व्यवस्था भी उपलब्ध कराई है। बकायेदार नागरिक https://agrapropertytax.com/ पोर्टल के माध्यम से टैक्स जमा करा सकते है। मोबाइल, कंप्यूटर, या लैपटॉप का उपयोग कर आसानी से अपना हाउस टैक्स जमा कर सकते है। नगर निगम का उद्देश्य है कि नागरिकों को किसी तरह की परेशानी न हो और वे समय रहते टैक्स जमा कर सकें।
नगर आयुक्त की अपील
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नगर निगम की आय बढ़ने के लिए राजस्व वसूली बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि करदाता समय पर टैक्स जमा करें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े। नगर निगम किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि आप भी हाउस टैक्स बकायेदारों है, तो समय रहते टैक्स जमा करना ही समझदारी होगी। ताकि कुर्की और सीलिंग जैसी कार्रवाई से बचा जा सके।
क्यों जरूरी है हाउस टैक्स वसूली
नगर निगम की आय का बड़ा हिस्सा हाउस टैक्स से आता है। इसी आय से: सड़क निर्माण, जलापूर्ति, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, नालों की मरम्मत जैसी बुनियादी सुविधाएं संचालित की जाती है। हाउस टैक्स की वसूली में कमी आने से शहर विकास कार्य प्रभावित होते है। आगरा नगर निगम का यह विशेष अभियान साफ संकेत देता है कि अब हाउस टैक्स को लेकर कोई दिलाई नहीं बरती जाएगी।
लंबे समय से डिफॉल्टर है रडार पर
नगर निगम के अनुसार, काई भवन स्वामी ऐसे है जो वर्षों से हाउस टैक्स जमा नहीं कर रहे है। अब इन्हें सीधे नगर निगम के रडार पर रखा गया है। इन बकायेदारों को पहले नोटिस दिया जाएगा और इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और सिर्फ बकायेदारों पर ही नहीं, बल्कि राजस्व कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर भी नगर रखी जाएगी। जो कर्मचारी: लक्ष्य के अनुसार वसूली नहीं करेंगे या जानबूझकर लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई तय की गई है।







