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Agra News: आगरा पुलिस की नई शादी गाइडलाइन: सड़क पर रस्में बंद, गलत पार्किंग पर भरी कार्रवाई

Published On: November 26, 2025
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Agra News: शादी समारोहों पर नई गाइडलाइन जारी
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Agra News: आगरा में शादी-समारोहों का सीजन शुरू होते ही यातायात व्यवस्था बिगड़ने लगी है। शहर के कई इलाकों में बारात, डीजे, बैंडबाजा, सड़क पर खड़ी गाड़ियां और भीड़ की वजह से जाम रोज की समस्या बन गया है। बढ़ते भीड़भाड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। प्रशासन ने बताया कि इन गाइडलाइनों का उद्देश्य सिर्फ यातायात सुधार रखना ही नहीं, बल्कि सुरक्षा, शांति और सार्वजनिक व्यवस्था को भी बनाए रखना है।

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने स्पष्ट कहा है कि शादी-समारोह में होने वाली कोई भी रस्म घोड़ी चढ़ी, बारात रोकना, स्वागत द्वार पर नाचना या रोड ब्लॉक करना अब सड़क पर नहीं होगा। किसी भी समारोह आयोजक या होटल/रिसॉर्ट संचालक को इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा और साथ ही वाहन पार्किंग पर ध्यान देना होना, अन्यथा प्रशासन कार्रवाई करेगा।

पुलिस की नई गाइडलाइन का सबसे बड़ा बिंदु यह है कि शादी की किसी भी रस्म का आयोजन सड़क पर नहीं किया जा सकेगा। बीते कुछ सालों में शहर के कई मुख्य मार्गों पर बारात निकलने के दौरान घंटों लंबा जाम लग जाता था, जिसकी वजह से एंबुलेंस, आफिस लोग और आम नागरिक गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे थे।

  1. बारात सड़क पर खड़ी नहीं होगी।
  2. घुड़चढ़ी, स्वागत, नाच-गाना सब मैरिज होम परिसर के अंदर हो होंगे।
  3. किसी भी तरह की सजावट, गेट-आर्च या पंडाल सड़क या फुटपाथ पर नहीं बनाया जा सकेगा।
  4. स्वागत रोड या भारत स्टंपिंग प्वाइंट सड़क की जगह होटल/ मैरेज होम के अंदर ही होंगे।

इस कदम का उद्देश्य सिर्फ ट्रैफिक को दुरुस्त रखना नहीं है, बल्कि उन लोगों को राहत देना है जो रोजाना जाम की समस्या होती है।

पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि होटल, रिसॉर्ट, गेस्ट हाउस या मैरेज होम के बाहर सड़क पर पार्किंग पूरी तरह बंद है। जो भी गाड़ी सड़क पर खड़ी मिलेगी, पुलिस सीधे चालान करेगी। जरूरत पड़ने पर गाड़ी सीज भी कर सकती है। आयोजकों को अपनी जिम्मेदारी तय करते हुए मेहमानों के वाहनों के लिए अंदरूनी परिसर, वैकल्पिक पार्किंग स्थल, वैलेट सेवा, स्पेशल पार्किंग एरिया की व्यवस्था करनी होगी। आयोजकों की लापरवाही से सड़क जाम हुआ तो उन्हें भी जिम्मेदार माना जाएगा।

पुलिस ने कहा है कि तय समय सीमा के अनुसार ही कार्यक्रम कराए जाएं। देर रात होने वाली गतिविधियां न सिर्फ ध्वनि प्रदूषण बढ़ती है बल्कि आसपास के रहने वालों को भी परेशान करता है। इसीलिए कार्यक्रम समाप्ति की समय सीमा का पालन अनिवार्य होगा। तेज आवाज में डीजे, पटाखे या हर्ष फायरिंग बिल्कुल बर्दास्त नहीं होगी। अगर कार्यक्रम समय से अधिक चला तो आयोजक पर केस भी दर्ज हो सकता है।

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिय पुलिस ने यह भी निर्देश दिया है कि:

  1. हर होटल/मैरेज होम को परिसर में लगे CCTV कैमरों का कम से कम 15 दिनों का सुरक्षित फुटेज रखना होगा।
  2. फुटेज मांगने पर तुरंत उपलब्ध कराना होगा।
  3. यदि कार्यक्रम स्थल पर निजी सुरक्षा गार्ड तैनात है, तो उनकी ड्यूटी घंटों और पहचान विवरण की जानकारी भी पुलिस को देनी होगी।

शादी-समारोहों में ड्रोन कैमरों का उपयोग तेजी से बढ़ा है, लेकिन उच्च सुरक्षा कारणों से पुलिस ने प्रतिबंधित क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। आयोजकों को देखना होगा कि उनका फोटोग्राफर/वेंडर कही भी प्रतिबंधित जॉन में ड्रोन न उड़ाए। नहीं तो ड्रोन जब्त कर लिया जाएगा साथ ही भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

आगरा शहर में सुरक्षा को मजबूत रखने के लिए डीसीपी सिटी ने एक और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। यदि कोई व्यक्ति 2-3 दिनों से अधिक समय के लिय शहर से बाहर जाता है, तो उसे नजदीकी पुलिस चौकी या स्थानीय थाना पर इसकी सूचना देनी होगी। इसका उद्देश्य चोरी और मकानों की सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाना है। यह नियम केवल रूप से त्यौहार मौसम और शादी सीजन के दर्शन बेहद उपयोगी है।

आगरा में पिछले कुछ समय से:

. बारातों की वजह से सड़क जाम
. एंबुलेंस की लेट पहुंच
. मुख्य मार्गों पर घंटों ट्रैफिक जाम
. रात में शोर-शराबा
. अवैध पार्किंग
. रस्मों के नाम पर सड़क कब्जा

बड़ी समस्या बन गया था। इन समस्याओं को देखते हुए शहर की यातायात व्यवस्था, सुरक्षा और लोगों की सुविधा को सुधारने के लिय यह गाइडलाइन अनिवार्य हो गई इस नियम से ट्रैफिक में सुधार होगा।

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Manoj Sharma

मनोज शर्मा एक डिजिटल न्यूज़ राइटर हैं, जो आगरा और उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबरें, क्राइम अपडेट्स और स्थानीय मुद्दों पर लिखते हैं। इनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक और भरोसेमंद जानकारी पहुँचाना है।

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