Agra News: आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) ne अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लोहामंडी वार्ड के शास्त्रीपुरम क्षेत्र में दो निर्माणों को सील कर दिया। प्राधिकरण ने यह कार्रवाई 2 सितंबर 2026 को की। दोनों स्थानों पर बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण किए जाने की बात सामने आई है।
शास्त्रीपुरम में दो निर्माणों पर कार्रवाई
ADA के अनुसार, सोनल चौहान पुत्र धीरेंद्र सिंह द्वारा एमएमआईजी ए/83, शास्त्रीपुरम, सिकंदरा में निर्माण कराया जा रहा था। इसके अलावा हरजीत सिंह द्वारा निखिल पैराडाइस कॉलोनी के बगल में, शास्त्रीपुरम में निर्माण कार्य कराया जा रहा था। प्राधिकरण के मुताबिक दोनों जगहों पर बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान दोनों निर्माण को सीलबंद कर दिया गया।

धारा 28(1) के तहत सीलिंग
आगरा विकास प्राधिकरण ने दोनों निर्माणों के खिलाफ उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 28(1) के तरह कार्रवाई की। ADA की ओर से जारी जानकारी में बताया गया कि अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। शास्त्रीपुरम में सोनल चौहान और हरजीत सिंह के भवनों को सील किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, भवन स्वामियों को मानचित्र प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया था, लेकिन मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया।
प्रवर्तन टीम ने की कार्रवाई (Agra News)
यह कार्रवाई प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में की गई। सहायक अभियंता और अवर अभियंता के नेतृत्व में सुपरवाइजर प्रवर्तन टीम मौके पर पहुंची। कार्रवाई में सचल दस्ते का भी सहयोग लिया गया। ADA की कार्रवाई के बाद दोनों स्थानों पर निर्माण कार्य पर रोक लग गई है। प्राधिकरण की ओर से अनधिकृत निर्माण के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात सामने आई है।
बिना नक्शे के निर्माण पर नजर
आगरा विकास प्राधिकरण शहर में बिना स्वीकृत मानचित्र के किए जा रहे निर्माणों पर कार्रवाई करता है। शास्त्रीपुरम में हुई कार्रवाई भी इसी अभियान का हिस्सा है। इस कार्रवाई से साफ है कि प्राधिकरण अब बिना स्वीकृति के चल रहे निर्माणों पर सख्ती बरत रहा है।
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