Agra News: शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कालिंदी विहार क्षेत्र में निर्माणाधीन अस्पताल सहित दो अवैध इमारतों को सील कर दिया। एडीए के अनुसार दोनों निर्माण निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर किए जा रहे थे। संबधित लोगों को पहले नोटिस और चेतावनी दी गई थी, लेकिन निर्माण कार्य नहीं गया। इसके बाद प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर सीलिंग की कार्रवाई की।
स्वीकृत मानचित्रके विपरीत बन रहा था अस्पताल
एडीए केi पहली कार्रवाई सेक्टर-डी, कालिंदी विहार में हुई। यहां कृष्णपाल सिंह द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कराया जा रहा था। भवान को अनिरस सुपर मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्टिल के रूप में विकसित किया जा रहा था। इमारत का बाहरी हिस्सा लभभग तैयार हो चुका था, जबकि अंदर निर्माण कार्य जारी था। अधिकारियों ने बताया कि पहले भी निर्माणकर्ता को नियमों का पालन करने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन कोई सुधार होने पर भवन को सील कर दिया गया।
बिना मानचित्र के खड़ी कर दी तीन मंजिला इमारत
दूसरी कार्रवाई पेठा नगरी, सेक्टर-बी, कालिंदी विहार में की गई। यहां रोशन लाल भारती द्वारा बिना स्वीकृत मानचित्र के तीन मंजिला भवन का निर्माण कराया जा रहा था। एडीए के अनुसार भवन लगभग तैयार था और केवल प्लास्टर का कार्य शेष बचा था। जांच के दौरान आवश्यक स्वीकृतियां नहीं मिलने पर टीम ने मौके पर ही इमारत को सील कर दिया।

धारा 28क(1) के तहत हुई कार्रवाई: (Agra News)
प्राधिकरण ने बताया कि दोनों मामलों में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 25क(1) के तरह कार्रवाई की गई है। एडीए अधिकारियों का कहना है कि बिना अनुमति या स्वीकृत मानचित्र से अलग निर्माण करना कानून का उल्लंघन है और ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। एडीए ने शहरवासियों से अपील की है कि किसी भी भवन का निर्माण शुरू करने से पहले स्वीकृत मानचित्र अवश्य प्राप्त करे और निर्माण कार्य उसी के अनुरूप कराएं।
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