Agra News: ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचने में थोड़ी भी देरी हो जाए और ट्रेन छूट जाए तो यात्री को अक्सर लगता है कि टिकट के पैसे भी चले गए। लेकिन भारतीय रेलवे के नियमों में ऐसी स्थिति में कुछ मामलों में टिकट का रिफंड पाने का रास्ता मौजूद है। इसके लिए यात्री को निर्धारित प्रक्रिया के तहत TDR (Ticket Deposit Receipt) दाखिल करना होता है।
ट्रेन छूटने पर कैसे मिलेगा रिफंड?
अगर यात्री की वजह से ट्रेन छूट गई है, तो रिफंड के लिए TDR दाखिल किया जा सकता है। उपलब्ध रेलवे नियमों के अनुसार, मामले की जांच के बाद रिफंड पर फैसला किया जाता है। यानी ट्रेन छूटने के बाद अपने आप खाते में पैसे वापस नहीं आते। यात्रियों को TDR के जरिए अपना दावा दर्ज करना होता है। इसके बाद रेलवे मामले की जांच करता है और नियमों के अनुसार रिफंड स्वीकृत होने पर राशि वापस की जाती है।
आगरा के यात्रियों को क्या करना चाहिए?
आगरा कैंट, आगरा फोर्ट या अन्य स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी यही रेलवे नियम लागू होते हैं। अगर टिकट कन्फर्म है और किसी कारण से ट्रेन छूट गई है, तो बिना जानकारी के टिकट को बेकार मानने के बजाय TDR की प्रक्रिया देखना जरूरी है। IRCTC की वेबसाइट या ऐप में My Account → My Transactions → File TDR के जरिए प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
कब नहीं मिलेगा पूरा पैसा? (Agra News)
रिफंड हर मामले में निश्चित नहीं है। टिकट का प्रकार, यात्रा की स्थिति और TDR दाखिल करने का समय जैसे मामलों के आधार पर रेलवे दावा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। इसलिए यात्रियों को ट्रेन छूटने के बाद जल्द से जल्द संबंधित नियमों के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। ट्रेन छूटने पर सिर्फ टिकट कैंसिल करने से रिफंड मिलना जरूरी नहीं है। TDR दाखिल करना और रेलवे की निर्धारित प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। रिफंड स्वीकृत होने पर ही राशि वापस मिलती है।
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