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Agra SIR Voter: आगरा में 3.25 लाख मतदाताओं को नोटिस, जानें कौन-सा दस्तावेज है जरूरी

Published On: January 29, 2026
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Agra SIR Voter : आगरा में वोटर लिस्ट सत्यापन प्रक्रिया
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Agra SIR Voter: आगरा जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का कार्य तेजी से चल रहा है। मतदाता सूची से छूटे और संदिग्ध मतदाताओं को शामिल करने के लिए प्रशासन ने व्यापक स्तर पर नोटिस जारी किए है। जिले की नौ विधानसभा सीटों में करीब 7.69 लाख मतदाताओं को नोटिस चिन्हित किए गए है, जिनमें से 3.25 लाख से अधिक को नोटिस जारी किया जा चुका है। इन मतदाताओं को अपनी पहचान और पात्रता सिद्ध करने के लिए निर्धारित सुनवाई केंद्रों पर दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

प्रशासन की ओर से साफ किया गया है कि मतदाता को पूरे घर-परिवार के कागजात लाने की आवश्यकता नहीं है। 13 वैध दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना ही पर्याप्त होगा। इसके बाद मतदाता का सत्यापन कर उसे मतदाता सूची में बनाए रखने या जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी

उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान ने जानकारी दी कि नोटिस के जवाब में मतदाता को निम्नलिखित 13 दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना अनिवार्य है

  • केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत कर्मचारी का पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश
  • 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी सरकारी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज
  • सक्षम प्राधिकारी से जारी जन्म प्रमाणपत्र
  • भारतीय पासपोर्ट
  • मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्विद्यालय द्वारा जारी शैक्षिक प्रमाण पत्र
  • सक्षम राज्य प्राधिकारी से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • वन अधिकार प्रमाण पत्र
  • ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य जाति प्रमाण पत्र
  • राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की पति
  • राज्य, स्थानीय प्राधिकारियों से तैयार किया गया परिवार रजिस्टर
  • सरकार से जारी कोई भी भूमि, मकान आवंटन प्रमाणपत्र
  • सरकारी या वैध संस्था से जारी कोई अन्य प्रमाणिक पहचान पत्र
  • आयोग के निर्देशानुसार मान्य अन्य दस्तावेज

एसआईआर प्रक्रिया के तहत जिले के विभिन्न सुनवाई केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। दस्तावेज जुटाने में आ रही दिक्कतों के कारण कई मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद लोग अपने मताधिकार को सुरक्षित रखने के लिए सुनवाई केंद्रों पर पहुंचकर प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी ने तहसील सदर, आगरा दक्षिण, आगरा कैंट और जीआईसी स्थित सुनवाई केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मैपिंग और सत्यापन कार्य में तेजी लाई जाए और किसी भी पात्र मतदाता का नाम अनावश्यक रूप से न हटे।

डीएम ने बताया कि एसआईआर का कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जा रहा है। बूथ स्तर पर नोटिस चस्पा किए गए हैं और नोटिस देने के बाद सभी मतदाताओं की सुनवाई की जा रही है। सुनवाई केंद्रों पर मतदाता आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य वैध पहचान पत्र के साथ पहुंचकर मैपिंग करा सकते हैं। जिन मतदाताओं की स्वयं उपस्थिति संभव नहीं है, वहां अधिकृत परिजन भी दस्तावेजों के साथ सुनवाई में शामिल हो सकते हैं।

कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें एसआईआर प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में नोटिस जारी करने, दावे-आपत्तियों और सुनवाई की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। राजनीतिक दलों से सुझाव भी मांगे गए ताकि प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जा सके। डीएम ने बताया कि जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है, वे स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई में शामिल होकर दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। दावे और आपत्तियां जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई है। बैठक में महेश शर्मा, शब्बर अब्बास, संदीप मुखेरिया, राजीव सविता, संजय सहित कई प्रतिनिधि मौजूद रहे।

प्रशासन ने सभी नोटिस प्राप्त मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपने नजदीकी सुनवाई केंद्र पर पहुंचकर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें। यह प्रक्रिया पूरी न करने पर नाम मतदाता सूची से हटाने की आशंका बनी रह सकती है। अधिकारियों का कहना है कि मतदान लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, और हर पात्र नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने मताधिकार को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक प्रक्रिया समय रहते पूरी करें।

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Manoj Sharma

मनोज शर्मा एक डिजिटल न्यूज़ राइटर हैं, जो आगरा और उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबरें, क्राइम अपडेट्स और स्थानीय मुद्दों पर लिखते हैं। इनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक और भरोसेमंद जानकारी पहुँचाना है।

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