Agra News: आगरा में एडीए का बड़ा एक्शन, रोहता की अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर

Published On: July 22, 2026
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Agra News: रोहता में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला

Agra News: आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को रोहता क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। बिना एडीए की अनुमति विकास की जा रही एक अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर साइट ऑफिस, बाउंड्री वॉल और अन्य निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। इसके साथ ही मलपुरा रोड स्थित कृष्णा काॅलोनी में बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाए जा रहे एक अवैध मार्केट को भी सील कर दिया गया।

एडीए अधिकारियों के अनुसार रोहता क्षेत्र में सोहन सिंह द्वारा बिना आवश्यक अनुमति के कॉलोनी विकसित की जा रही थी। कॉलोनी में प्लॉटों की बाउंड्री, साइट ऑफिस और सड़क का निर्माण भी कराया जा चुका था। शिकायत मिलने के बाद एडीए की टीम ने निर्माणकर्ता से स्वीकृत मानचित्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन कोई वैध अनुमति नहीं दिखाई जा सकी।

इसके बाद मंगलवार को एडीए की टीम पुलिस बल और बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान सबसे पहले साइट ऑफिस को ध्वस्त किया गया। इसके बाद कॉलोनी की बाउंड्री वॉल और अन्य अवैध निर्माणों को भी गिरा दिया गया। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी।अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-27 के अंतर्गत की गई है। एडीए का कहना है कि बिना स्वीकृत किसी भी प्रकार की कॉलोनी विकसित करना नियमों का उल्लंघन है और ऐसे मामलों में आगे भी सख्त करवाई जारी रहेगी।

रोहता में अवैध कॉलोनी पर एडीए का बुलडोकर चाला

मलपुरा रोड पर अवैध मार्केट सील

रोहता की कार्रवाई के अलावा एडीए ने मलपुरा रोड स्थित कृष्णा काॅलोनी, ज़खोदा क्षेत्र में भी कार्रवाई की। यहां बिना मानचित्र स्वीकृत के एक मार्केट का निर्माण कराया जा रहा था। जांच के दौरान निर्माण वैध नहीं पाएं जाने पर एडीए ने मौके पर पहुंचकर पूरे परिसर को सील कर दिया। एडीए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना स्वीकृत नक्शे और आवश्यक अनुमति के किसी भी प्रकार का व्यावसायिक या आवासीय निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा।

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खरीदारों से सतर्क रहने की अपील (Agra News)

प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि किसी भी कॉलोनी या प्लॉट में निवेश करने से पहले उसकी एडीए से स्वीकृत अवश्य जांच लें। बिना अनुमति विकसित की गई कॉलोनियों में निवेश करने पर भविष्य में कानूनी और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एडीए का कहना है कि शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इससे शहर में नियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा और अवैध निर्माणों पर प्रभावी रोक लग सकेगी।

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Agra News: एडीए की बड़ी कार्रवाई, अवैध कॉलोनी और मार्केट पर चला बुलडोजर

Manoj Sharma

मनोज शर्मा एक डिजिटल न्यूज़ राइटर हैं, जो आगरा और उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबरें, क्राइम अपडेट्स और स्थानीय मुद्दों पर लिखते हैं। इनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक और भरोसेमंद जानकारी पहुँचाना है।

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