Agra News: आगरा जिले में संपत्ति खरीदने और बेचने वालो के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रशासन ने सर्किल रेट में संशोधन की प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रस्तावित बदलावों के तहत 1 अगस्त से नए सर्किल रेट लागू किए जा सकते है। इस बार सर्किल रेट में 15 से 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। खास बात यह है कि पहली बार सड़क और गली में स्थित संपत्तियों के लिए अलग-अलग सर्किल रेट तय किए जाएंगे।
सर्वे का काम तेज, उप निबंधकों से मांगी गई रिपोर्ट
सर्किल रेट संशोधन के लिए जिले के सभी उप निबंधकों और तहसील स्तर के अधिकारियों को सर्वे का कार्य पूरा करने के निर्देश दिये गए हैं। अधिकारियों से क्षेत्रवार रिपोर्ट मांगी गई है ताकि मौजूदा बाजार मूल्य के आधार पर नए सर्किल रेट निर्धारित किए जा सके। रिपोर्ट मिलने के बाद अंतिम प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य बाजार कीमतों और सरकारी सर्किल रेट के बीच मौजूद अंतर को कम करना है, जिससे संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बन सके।
पिछले वर्ष भी हुआ था संशोधन
आगरा में पिछली बार 18 अगस्त 2025 को सर्किल रेट में संशोधन किया गया था। उस समय विभिन्न क्षेत्रों में 20 से 45 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद नए संशोधन की प्रक्रिया कुछ समय के लिए रुक गई थी। एक बार फिर प्रशासन ने सर्वे शुरू कर दिया है और नए रेट लागू करने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच रही है।
पहली बार सड़क और गली के अलग-अलग होंगे रेट
इस बार प्रस्तावित व्यवस्था के तहत मुख्य सड़क पर स्थित संपत्तियों और अंदरूनी गलियों में स्थित संपत्तियों के लिए अलग-अलग सर्किल रेट निर्धारित किए जाएंगे। अधिकारियों का मानना है कि दोनों प्रकार की संपत्तियों के बाजार मूल्य में अंतर होता है, इसीलिए अलग-अलग दरें तय करने से वास्तविक मूल्यांकन संभव होगा। इसके अलावा प्रमुख सड़को के कॉर्नर प्लॉट और पार्क के सामने स्थित संपत्तियों के लिए अतिरिक्त स्टांप शुल्क का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। इससे प्रीमियम लोकेशन वाली संपत्तियों का मूल्यांकन अधिक सटीक हो सकेगा।
1अगस्त से लागू करने की तैयारी: (Agra News)
प्रशासन की योजना नए सर्किल रेट 1 अगस्त से लागू करने की है। हालांकि अंतिम अधिसूचना जारी होने से पहले आम जनता से आपत्तियां और सुझाव भी आमंत्रित किए जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति प्रस्तावित दरों पर आपत्ति दर्ज कराना चाहता है तो निर्धारित समय के भीतर अपनी बात रख सकेगा। अधिकारियों का कहना है कि सभी रिपोर्ट मिलने के बाद संशोधन प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद नई दरों को औपचारिक रूप से लागू कर दिया जाएगा।
खरीददारोंऔर विक्रेताओं पर क्या पड़ेगा असर
यदि नए सर्किल रेट लागू होते हैं तो संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाला स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क बढ़ सकता है। ऐसे में मकान, प्लॉट या व्यावसायिक संपत्ति खरीदने वालों को पहले की तुलना में अधिक खर्च करना पड़ सकता है। वहीं जिन क्षेत्रों में बाजार मूल्य से अधिक है, वहां सर्किल रेट बढ़ने से सरकारी मूल्यांकन भी वास्तविक कीमत के करीब पहुंच जाएगा। फिलहाल प्रशासन की ओर से सर्वे और रिपोर्ट तैयार करने का काम जारी है। अंतिम निर्णय शासन की मंजूरी और अधिसूचना जारी होने के बाद ही प्रभावी होगा। नए सर्किल रेट होने की स्थिति में आगरा के रियल एस्टेट बाजार और संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है।
Agra News: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ATMS कंट्रोल रूम, सुरक्षा होगी हाईटेक








