Agra News: आगरा नगर निगम ने शहर के लाखों ग्राहकारदाताओं को राहत देते हुए गृहकर जमा करने पर मिलने वाली 10 प्रतिशत की छूट की अवधि 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। नगर निगम सदन में पार्षदों द्वारा रखा गया प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया गया। इसके बाद अब वे सभी लोग, जिन्होंने अभी तक चालू वित्तीय वर्ष का गृहकर जमा नहीं किया है, निर्धारित तिथि तक भुगतान कर छूट का लाभ उठा सकेंगे। नगर निगम के इस फैसले से उन संपत्ति स्वामियों को सीधा फायदा मिलेगा जो एकमुश्त भुगतान करना चाहते है। अधिकारियों के अनुसार गृहकर की वसूली को गति देने और नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
सदन में पारित हुआ प्रस्ताव ( Agra News)
ग्राहकर पर छूट बढ़ाने का प्रस्ताव नगर निगम सदन में पार्षद रवि माथुर और राकेश जैन द्वारा रखा गया। चर्चा के बाद सदन ने इसे मंजूरी दे दी। मेयर हेमलता दिवाकर ने बताया कि 31 जुलाई तक गृहकर जमा करने वाले करदाताओं को 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। मेयर ने कहा के नगर निगम चाहता है कि अधिक से अधिक लोग समय पर कर जमा करें, ताकि शहर के विकास कार्यों के लिए आवश्यक राजस्व उपलब्ध हो सके।
पिछले वर्ष लक्ष्य से अधिक हुई थी वसूली
नगर निगम प्रशासन के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में गृहकर वसूली का लक्ष्य 115 करोड़ रूपये रखा गया था, जबकि वास्तविक वसूली लगभग 118 करोड़ रूपये रही। यह नगर निगम के इतिहास में पहली बार था जब निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ। इस उपलब्धि के बाद प्रशासन को उम्मीद है कि इस वर्ष भी करदाता समय पर भुगतान करेंगे और राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी होगी।
चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक गृहकर वसूली की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी बताई जा रही है। इसी को देखते हुए नगर निगम ने छूट की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया। अधिकारियों का मानना है कि अतिरिक्त समय मिलने से बढ़ी संख्या में लोग बकाया गृहकर जमा करेंगे। नगर निगम के चारों जोनल कार्यालयों में कर जमा करने की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था भी जारी है।
14 मई को कार्यकारिणी और 21 मई को बजट बैठक
नगर निगम प्रशासन ने बताया कि 14 मई को बजट को लेकर कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद 21 मई को नगर निगम सदन में बजट पेश किया जाएगा। बजट में शहर की सफाई व्यवस्था, सड़क निर्माण, जल निकासी, प्रकाश व्यवस्था और अन्य विकास योजनाओं के लिए धन आवंटन पर चर्चा। गृहकर छूट का लाभ लेने के लिए करदाताओं को 31 जुलाई 2026 से पहले अपना कर जमा करना होगा। भुगतान नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित जोनल कार्यालय में किया जा सकता है। नगर निगम अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि अंतिम तारीक का इंतजार न करे और समय रहते भुगतान कर छूट का लाभ उठाएं।
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