Agra News: आगरा में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। दीवानी न्यायालय परिसर में आयोजित इस विशेष अदालत में बैंक ऋण, वाहन चालन, बिजली बिल, मोबाइल कंपनियों के बकाया और अन्य लंबित मामलों का निस्तारण किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस बार 7.35 लाख से अधिक मामलों के समाधान का लक्ष्य निर्धारित किया है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आपसी सहमति के आधार पर विवादों का त्वरित और सरल समाधान उबलब्ध करना है।
सुबह 9 बजे होगा उद्घाटन (Agra News)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश संजय कुमार मालिक सुबह 9 बजे लोक अदालत का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद विभिन्न न्यायालयों और विशेष काउंटरों पर मामलों की सुनवाई शुरू होगी। दीवानी न्यायालय परिसर में बैंक, फाइनेंस कंपनियों, विद्युत विभाग, मोबाइल कंपनियों और चिकित्सा सहायता से संबंधित हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए है। यहां आने वाले पक्षकारों को मार्गदर्शन और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
वाहन चालानों लिए बनाए गए अलग न्यायालय
लंबित वाहन चालानों के निस्तारण के लिए अलग-अलग न्यायालय निर्धारित किए गए है। वर्ष 2022 के चालानों की सुनवाई विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत में होगी। वर्ष 2023 के चालान विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय के समक्ष रखे जाएंगे। इसी तरह वर्ष 2024 के चालानों का निस्तारण एसीजेएम कोर्ट संख्या-12 और वर्ष 2025 के चालानों की सुनवाई एसीजेएम कोर्ट संख्या-9 में की जाएगी। इससे वाहन चालन से उड़े मामलों का तेजी से निस्तारण हो सकेगा।
7.35 लाख मामलों के निस्तारण की तैयारी
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पंजे कुमार प्रथम के अनुसार अब तक लगभग 7.35 लाखों मामलों को निस्तारण के लिए चिन्हित किया गया है। इसमें बैंक ऋण, बीमा, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, मोटर दुर्घटना दावा और अन्य सुलह योग्य मामले शामिल है। लोक अदालत में मामलों का समाधान आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा, जिससे पक्षकारों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिलेगी। साथ ही समय ही समय और धन दोनों की बचत होगी। दीवाली न्यायालय परिसर में आने वाले पक्षकारों और कर्मचारियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था न्यायालय के पीछे स्थित गेट नंबर-5 के पास की गई है। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को समय पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए है।
लोक अदालत से आम लोगों को बड़ी राहत
राष्ट्रीय लोक अदालत उन लोगों के लिए लाभकारी है जो लंबे समय से अपने मामलों के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे है। यहां बिना अतिरिक्त जटिलता के सहमति से विवादों का निपटारा किया जाता है। वाहन चालन, बैंक ऋण और बिजली बिल जैसे मामलों में यह प्रक्रिया विरोध रूप से उपयोगी साबित होगी है। आगरा में आयोजित यह राष्ट्रीय लोक अदालत हजारों लोगों को त्वरित न्याय और राहत प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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