Agra Crime News: आगरा पुलिस कमिश्नरेट के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत 12 वर्ष पुराने गैंगरेप मामले में अदालत ने दो दोषियों को कठोर सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ आर्थिक दंड भी लगाया है। लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद आए इस फैसले को पीड़ित के लिए न्याय और पुलिस की भाग दौड़, वकीलों से बातचीत और सबूतों को पेश करने में महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रहा है।
पुलिस के अनुसार मामला वर्ष 2014 का है। महिला को धोखे से बुलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। महिला को धोखे से बुलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। घटना के बाद थाना स्तर पर मुकदमा दर्ज कर जांच पूरी की गई और अदालत में सबूतों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने मजबूत पैरवी की।
मामा-भांजे ने बंधक बनाकर किया दुष्कर्म
महिला को बंधक बनाकर दुष्कर्म के मामले में अदालत ने धौलपुर के निवासी बेताल और जगनेर क्षेत्र के गांव नगला ताड़ी निवासी बच्चू सिंह गुर्जर को दोषी पाया। अपर जिला जज नीरज श्रीवास्तव ने दोनों को 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई। 28-28 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पीड़ित ने आरोप लगाया कि हाथरस निवासी रानी से उसकी मुलाकात प्रयागराज में हुई थी।
वह वहां से पीड़िता को बहलाकर अपने साथ आगरा में सीतानगर निवासी नेहा, पायल के पास लेकर आई। यहां से तीनों महिलाएं थाना जगनेर क्षेत्र के गांव नगला ताड़ी निवासी बच्चू सिंह गुर्जर के घर ले गए। रात को बच्चू सिंह ने बताया कि उसने पीड़िता को 40 हजार रूपये में खरीदा हुई। 7 दिनों तक बंधक बनाकर आरोपी बच्चू और उसके भांजे ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया।
ऑपरेशन के कन्विक्शन का असर (Agra Crime News)
आगरा पुलिस कमिश्नरेट द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान का उद्देश्य गंभीर अपराधों में प्रभावी विवेचना और मजबूत पैरवी के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाना है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुराने लंबित मामलों की लगातार समीक्षा की जा रही है ताकि पीड़ितों को समय रहते न्याय मिल सके।
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