Agra News: आगरा में अवैध गैस रिफिलिंग और भंडारण के खिलाफ प्रशासन की सख्त करवाई लगातार जारी है। मंगलवार को नगला रामबल क्षेत्र में जिला पूर्ति विभाग की टीम ने छापेमारी कर अवैध गैस कारोबार का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई के दौरान मौके से कुल 17 गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जिनमें 6 कामर्शियल और 11 घरेलू सिलेंडर शामिल है। हालांकि, मौके पर मौजूद आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गया।
कैसे हुआ खुलासा
जिला पूर्ति विभाग केo लंबे समय से नगला रामबल इलाके में अवैध गैस रिफिलिंग और भंडारण की शिकायतें मिल रही थी। मुखबिर की सटीक सूचना पर विभाग की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कृष्णा विहार क्षेत्र में सेंट्रल आगरा पब्लिक स्कूल के सामने स्थित एक मकान पर छापा मारा। टीम के पहुंचते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर एक व्यक्ति मौजूद मिला, जिसके आसपास कई गैस सिलेंडर रखे हुए थे। जांच के दौरान टीम को 6 कामर्शियल सिलेंडर (जिनमें 2 भरे और 4 खाली) मिले। इसके अलावा 11 घरेलू सिलेंडर भी बरामद किए गए, जिनमें से 7 भरे हुए और 4 खाली थे।
मौके से मिले उपकरण
छापेमारी के दौरान टीम को गैस रिफिलिंग में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी मिले। इसमें दो डबल साइड रिफिलर और एक पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन शामिल है। इन उपकरणों का इस्तेमाल घरेलू सिलेंडरों में कॉमर्शियल सिलेंडर से गैस ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा था, जो कि पूरी तरह अवैध है और सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक भी। अधिकारियों के मुताबिक, इस तरह की अवैध गतिविधियां न सिर्फ नियमों का उल्लंघन हैं बल्कि इससे बड़े हादसे की आशंका भी बनी रहती है। संकरी गलियों और रिहायशी इलाकों में इस तरह का काम करना आसपास के लोगों की जान के लिए खतरा बन सकता है।
आरोपी की पहचान और फरारी
पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना नाम टीटू चौहान बताया, जो हाथरस रोड स्थित नंदलालपुर गांव का निवासी बताया जा रहा है। हालांकि, जब टीम ने उससे सिलेंडरों के कागजात और लाइसेंस के बारे में जानकारी मांगी, तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसी बीच, छापेमारी की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी अफरातफरी का फायदा उठाकर आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल उसकी तलाश के लिए संबंधित थाना पुलिस को सूचना दे दी गई है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।
किस कानून के तरह कार्रवाई
जिला पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण और रिफिलिंग करना द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है। इसके साथ ही यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (Essential Commodities Act) की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जब्त किए गए सिलेंडरों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है।
प्रशासन की सख्ती जारी (Agra News)
आगरा में हाल के दिनों में गैस सिलेंडरों की किल्लत के बीच इस तरह की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला पूर्ति विभाग की टीम ने यह भी कहा कि आगे भी शहर के विभिन्न इलाकों में इसी तरह की छापेमारी जारी रहेगी। इसके लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो लगातार निगरानी कर रही हैं।
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