Agra News: आगरा नगर निगम शहर के हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वाले नागरिकों के लिए राहत का का अवसर दिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई तक टैक्स जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट मिल रही है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के बाद यह छूट समाप्त हो जाएगी और करदाताओं को पूरा टैक्स जमा करना होगा। नगर निगम के अधिकारियों ने शहरवासियों से अपील की है कि अंतिम दिनों को भीड़ से बचने के लिए समय रहते अपना टैक्स जमा कर दें, ताकि छूट का लाभ आसानी से मिल सके।
31 जुलाई के बाद नहीं मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट
नगर निगम के अनुसार अप्रैल में हुई बैठक के दौरान इस वित्तीय वर्ष में समय पर टैक्स जमा करने वाले उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया था। यह सुविधा केवल 31 जुलाई तक ही उपलब्ध रहेगी। इसके बाद टैक्स की पूरी राशि जमा करनी होगी। जिन लोगों पर पुराने वर्षों का टैक्स बकाया है, उनके लिए 15 अगस्त से एकमुश्त समाधान योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जलकर और सीवर टैक्स के बकायेदारों को ब्याज और सरचार्ज में 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। नगर निगम के अनुसार यह योजना 15 दिसंबर तक लागू रहेगी, जिससे बड़ी संख्या में बकायेदारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ
एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उन करदाताओं को मिलेगा जो अपने मूल बकाया कर का भुगतान निर्धारित नियमों के अनुसार करेंगे। इस बार योजना में आवासीय संपत्तियों के साथ-साथ मिश्रित उपयोग, व्यक्तिगत और सर्वाजनिक क्षेत्र की इकाइयों को भी शामिल किया गया है। बताया गया है कि एक अप्रैल 2026 तक के लंबित बकाये इस योजना के दायरे में आएंगे।
नगर निगम ने लोगों से की अपील (Agra News)
नगर आयुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि 31 जुलाई से पहले चालू वर्ष का टैक्स जमा कर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाएं। वहीं जिन लोगों पर पुराना बकाया है, वे 15 अगस्त से शुरू होने वाली योजना का लाभ लेकर ब्याज और सरचार्ज से राहत पा सकते हैं। नगर निगम का कहना है कि समय पर टैक्स जमा करने से नागरिकों को आर्थिक लाभ मिलेगा और नगर निगम को शहर के विकास कार्यों के लिए आवश्यक राजस्व भी प्राप्त होगा।
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